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सुप्रीम कोर्ट ने 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति रद्द कर दी।

नई दिल्ली। पंजाब में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। यह फैसला चयन प्रक्रिया में मनमानी और नियमों के उल्लंघन के कारण लिया गया था।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

नियुक्ति रद्द – सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में की गई 1,091 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 67 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं।
-चयन प्रक्रिया में मनमानी – कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में पूरी तरह से मनमानी की गई थी, जो फरवरी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले

“संकीर्ण राजनीतिक लाभ” के लिए की गई थी।
– *UGC नियमों का उल्लंघन*: कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने UGC के नियमों का उल्लंघन किया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन के लिए निर्धारित हैं।
– *नई नियुक्ति प्रक्रिया*: कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वे UGC के नियमों के अनुसार नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें.¹ ²

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